HC : समृद्ध पिता भी माना जाएगा बेटे पर निर्भर

हाई कोर्टचंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पिता समृद्ध है और उसके पास आय के अन्य साधन हैं, तब भी वह बेटे पर आश्रित की श्रेणी में आता है। आश्रित की परिभाषा केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं तय होती। इसके लिए पिता की शारीरिक स्थिति भी देखी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को उम्रदराज होने के कारण आए परिवर्तन ही उसे दूसरों पर आश्रित बनाते हैं।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है, ‘जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वह शारीरिक तौर पर दूसरों पर निर्भर होने लगता है।

एक पिता अपने बच्चे से अधिक और किस पर निर्भर हो सकता है। इसलिए उसे बेटे पर आश्रित माना जा सकता है।’ इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया कि याचियों के पिता के पास आय का साधन है और उन पर आश्रित नहीं हैं।

यह भी पढ़ें : भारत की खुशहाली का राज कृषि से जुड़ी 70 प्रतिशत जनता में छिपा : योगी

हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह याचियों के पिता के इलाज पर खर्च की गई राशि का भुगतान करे। हाई कोर्ट का यह फैसला मनोज कुमार और उनके भाई पवन कुमार की तरफ से हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। दोनों भाई जेल कर्मचारी हैं। उनके पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। उन्होंने पिता के इलाज पर खर्च की गई राशि के भुगतान के लिए सरकार के पास आवेदन किया, लेकिन सरकार ने उनके बिल का भुगतान नहीं किया।

सरकार का तर्क था कि दोनों के पिता के पास भूमि है और वे किसान हैं। दोनों सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। याचियों ने कहा कि पिता हम पर आश्रित हैं, इसलिए उनके इलाज पर खर्च रकम का भुगतान सरकार को करना चाहिए।

LIVE TV