हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन जारी, इस नए नियम से खोली जाएंगी दुकानें

देश लगातार कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। कोरोना संक्रमण दिन पर दिन अपना विकराल रूप दिखाने पर तुला हुआ है। वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए किसी काल से कम नहीं है। इससे अब तक लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो चुके हैं वहीं हजारों की संख्या में लोग अपनी जानें गवां चुके हैं। भारत की हालत कोरोना महामारी के कारण दिन पर दिन नाजुक होती जा रही है। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने बड़ा एलान किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना की वजह से लगे मौजूदा लॉकडाउन को सात जून तक बढ़ा दिया है।

इसी के साथ राज्य में दुकानों को खोलने के लिए नया नियम भी जारी किया गया है। सरकार के एलानानुसार ऑड-ईवन फार्मूले की तर्ज पर अब सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक दुकाने खुलेंगी। वहीं 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दी गई। शॉपिंग मॉल को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति है। वहीं एक व्यक्ति मॉल्स में एक घंटे ही रुक सकेगा। इन्हीं दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य में कोरोना की कड़ी को तोड़ने का काम जारी है।

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