स्मृति ईरानी को डिग्री विवाद में बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद अब ठण्‍डा पड़ता दिख रहा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में उन्हें समन देने की याचिका खारिज कर दी है।

स्मृति पर आरोप है कि उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में गलत सर्टिफिकेट उपलब्ध कराये थे। इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट पेश करने को कहा था।

आरोपों के मुताबिक स्मृति ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान-बूझकर गुमराह करने वाली जानकारी दी थी। इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्मृति ईरानी के सर्टिफिकेट मांगे थे।

स्मृति के सर्टिफिकेट को चुनाव आयोग ने  15 अक्टूबर को कोर्ट में जमा करा दिए थे। गौरतलब है कि ईरानी डिग्री के बाबत कथित तौर पर गलत सूचना देने के मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने चुनाव अयोग से ईरानी के सत्यापित दस्तावेज पेश करने को कहा था।

कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (इ) के तहत सर्टिफिकेट पेश करने के निर्देश दिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा से उसका मिलान कराया जा सके। इस मामले में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री को समन देने के लिए भी याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।

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