सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा, लगाया 1 लाख का जुर्माना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने की एवज में उन्हें 1 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं कुछ देर बाद विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गयी।

आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से आप विधायक सोमनाथ भारती को एक मामले दोषी करार दिया गया था। यह मामले 4 साल पुराना मारपीट और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने से संबंधित था। ज्ञात हो कि साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में आप विधायक और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

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