सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपये का जुर्माना,अवमानना मामले में पाए गए थे दोषी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार दिए गए सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर शीर्ष अदालत ने केवल एक रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने वाले ट्वीट के कारण प्रशांत भूषण को शीर्ष अदालत ने दोषी माना था।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 63 वर्षीय प्रशांत भूषण से माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए पीछे हटने या माफी मांगने से इनकार कर दिया था कि यह उनकी अंतरात्मा और न्यायालय की अवमानना होगी।
अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर प्रशांत भूषण को छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती थी, लेकिन उनकर केवल एक रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उनको तीन साल तक वकालत करने से रोका जा सकता है या फिर उनको तीन माह के लिए जेल भेजा जा सकता है।