कौन बनेगा दिल्ली का बॉस, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला…

सुप्रीम कोर्ट वृहस्पतिवार को दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकार क्षेत्र जैसे मसलों पर अपना फैसला सुनाएगा।

गत वर्ष एक नवंबर को न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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संविधान पीठ ने कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते।

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उस फैसले में कहा गया था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा और अगर किसी मसले पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद हो जाए तो उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को रेफर करेंगे।

इस फैसले केबाद दिल्ली सकरार ने कहा था कि संविधान पीठ केफैसले केबाद भी कई मसलों पर गतिरोध कायम है।

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