सुनंदा मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं, अदालत ने उठाया सवाल

सुनंदानई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाने पर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति जी.एस.सिस्तानी तथा न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने पुष्कर के बेटे शिव बेटे की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुनंदा पुष्कर की मौत मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व में विशेष जांच जल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है।

पीठ ने मेनन की उस याचिका पर स्वामी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने इस आधार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है कि उनकी मां की मौत के मामले में स्वामी को याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है।

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं।

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