सलमान खान ने 18 साल बाद क्यों जोधपुर कोर्ट से मांगी माफी,जाने क्या है पूरा मामला
सुपरस्टार सलमान खान ने करीब 18 साल पहले हथियार के लाइसेंस खो जाने का शपथ पत्र कोर्ट मे दिया था । अब 18 साल बाद ये शपथ पत्र झूठा निकला है। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर कोर्ट ने 9 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की और अंतिम सुनवाई इस मामले पर 11 फरवरी को होगी।

बता दे कि सलमान खान पर काला हिरण शिकार मामले के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद उनसे लाइसेंस मांगे जाने पर उन्होने कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए बताया था कि उनका लाइसेंस कहीं खो गया है। सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा कि 8 अगस्त 2003 को गलत शपथ पत्र दे दिया गया था। ये भूल अनजाने में हुई है।

जानकारी के लिए बता दें कि झूठे शपथ पत्र न्यायालय में पेश करना या झूठी गवाही देने के मामले में अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान हैं। वहीं सरकार ने सलमान के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करते हुए आईपीसी 193 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है।