सबूतों के अभाव में फांसी की सजा पाए अभियुक्त को करना पड़ा बरी, जानें पूरा मामला

रिपोर्ट – कान्ता पाल

नैनीताल- नैनीताल हाई कोर्ट ने निचली अदालत से 2018 में फांसी की सजा पाए अभियुक्त को आज नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध नही होने पर बरी कर दिया है।

साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी के खिलाफ जाँच करने के आदेश दिए है। पूर्व में कोर्ट ने इस मामले मे फैसला शुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ती रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई।

आपको बता दे 2018 ऋषिकेश के एक गुरुद्वारे के सेवादार सरदार परवान सिंह ने नेपाली मूल की दो नाबालिक लड़कियों के साथ रेप के बाद हत्या कर दी थी जिसके बाद पुलिस ने रेप और हत्या के मामले में सेवादार को गिरफ्तार किया था, जांच के दौरान आरोपी परवान सिंह के बाल और डीएनए भी मैच कराये गए थे।

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जिला एवं सत्र न्यायधीश हरिद्वार ने परवान सिंह को मौत की सजा सुनवाई थी । फांसी की सजा की पुस्टि के लिए हाई कोर्ट में रिफरेंस भेजा था। जिस पर आज कोर्ट ने निर्णय देते हुए आरोपी वरवान सिंह को दोषमुख्य करते हुए आईओ के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए है।

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