शराब सब्सिडी याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, जाने क्या है मामला…

रिपोर्ट – कान्तापाल
लोकेशन – नैनीताल

 

नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ नें सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में शराब की फैक्टीयों को दी जा रही अतरिक्त सब्सडी मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाइ 4 सप्ताह बाद होगी।

 

 

आपको बता दे देहरादून रायपुर निवासी नंदकिशोर ने याचिका दायर कर कहा है राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रो में शराब की फैक्टीयों को तय मानको से अधिक सब्सडी दी जा रही है। जिससे राजस्व की हानि हो रही है।

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दरअसल याचिकाकर्ता का कहना है 5 करोड़ की लागत से लगाई गई शराब फैक्टीया साल भर में 50 करोड़ रूपया सब्सडी पा रही है। साथ ही बोटलिंग से इन्हे अतरिक्त मुनाफा मिल रहा है।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है एक आकंलन के अनुसार पहाडी क्षेत्र में 4 बोटलिंग फैक्टीयों पर लगभग 200 करोड़ रूपये सरकार प्रतिवर्ष सब्सडी देगी। वही दुन वैली में चल रही बिसलरी फैक्टी प्रदुषण संबंधी मानको को पूरा नही करती।

 

 

 

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