विधिक सेवा प्राधिकरण ने संविधान के मूल कर्तव्य के प्रति लोगों को किया जागरूक

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के निर्देशानुसार दिनाँक 26 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2020 तक भारत के नागरिकों को उनके मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवं अवगत कराने के लिए नागरिकों के कर्तव्यों का जागरूकता कार्यक्रम Citizen Duties Awareness programme ( CDAP) चलाया जा रहा है।

इस संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार सामग्री, पुस्तिकाओं तथा बोर्ड आदि के माध्यम से जनजागरूकता के कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे हैं। इस संबंध में सिटी लॉ कॉलेज के सहयोग से भारत के संविधान में निर्दिष्ट मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख करते हुए फ्लेक्स बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा बनवाये गए। जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर तथा विशेषकर लखनऊ क्षेत्र के समस्त पुलिस थानों पर जनजागरूकता एवं जनसामान्य की जानकारी के लिए लगाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस आयुक्त लखनऊ के सहयोग से शुक्रवार महिला थाना लखनऊ, थाना हजरतगंज, थाना कैसरबाग एवं थाना वजीरगंज में देश के नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित फ्लेक्स बोर्ड लगाया गया। इस अवसर पैनल अधिवक्ता अभिषेक शर्मा,डॉ आजाद कुमार द्विवेदी सहित थाने के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज सीनियर डिवीजन सपना त्रिपाठी भी मौजूद रहीं साथ ही उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा बोर्ड को चस्पा किया। सपना त्रिपाठी ने कहा कि देश के समस्त नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों एवं अधिकारो की जानकारी होना अति आवश्यक है।

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