माल्या के माल पर चला डंडा, लगा 1700 करोड़ का झटका

विजय माल्यामुंबई। बैंकों का अरबों रुपए दबाकर लंदन भाग गए और मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने विजय माल्या को पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर प्रवर्तन निदेशालय को उनकी संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया। लेकिन अब इस फैसले के बाद पहले से संकट में घिर माल्या की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉडरिंग केस के तहत समन जारी करते हुए कहा है कि माल्या जांच प्रक्रिया में को-ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और न ही खुद पेश हो रहे हैं और न ही नियमों का पालन कर रहे हैं।

विजय माल्या की संपत्ति को धारा 82 और 83 के तहत आती है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने विजय माल्या को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने माल्या की 1700 करोड़ की संपत्ति को सीआरपीसी कानून के साथ ही मनी लॉडरिंग से जोड़ते हुए सीज कर दिया है।

बता दें कि न्यायधीश पी आर भावके ने आदेश दिया है कि यह घोषित किया जाता है कि आरोपी विजय माल्या भगोड़ा अपराधी है। आरोपी की चल संपत्ति को कुर्क किया जाए। हालांकि अदलात ने माल्या की विदेशों में स्थित संपत्ति को कुर्क करने की ईडी की सिफारिश को खारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि जून में माल्या के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत उन्हें अदालत में पेश होना था। इस आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में उनको भगोड़ा अपराधी घोषित करवाने और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की मांग को लेकर ईडी ने पिछले महीने अदालत का रुख किया था। एजेंसी ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक आदेश की मांग की थी क्योंकि उनके खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।

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