लागू हो चुकी है आचार संहिता, भूलकर भी न करें सोशल मीडिया पर ये गलती, जाना पड़ सकता है जेल…

लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का एलान हो चुका है। कुल 7 चरणों में लोकसभा 2019 के चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल और आखिरी चरण का चुनाव 19 मई को है।

इस बार के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए सोशल मीडिया को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तो आइए 7 प्वाइंट्स में जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर क्या-क्या नहीं कर सकेंगी।

लागू हो चुकी है आचार संहिता, भूलकर भी न करें सोशल मीडिया पर ये गलती

1. सभी राजनीतिक पार्टियों को नामांकन दाखिल करते समय सभी उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब की पूरी जानकारी देनी होगी।

2. साथ ही राजनीतिक पार्टियों को अपने सोशल मीडिया पेज पर विज्ञापन देने से पहले उसके लिए सर्टिफिकेट लेना होगा।
3. बिना वेरिफिकेशन वाले कोई भी विज्ञापन गूगल, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर पोस्ट नहीं होंगे।

4. सभी राजनीतिक पार्टियों को कुल चुनावी खर्चे में सोशल मीडिया पर खर्च होने वाले पैसे को भी शामिल करना होगा और इसकी जानकारी देनी होगी।

5. कोई भी राजनीतिक पार्टी सेना की फोटो का इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकती। बता दें अभी हाल ही में कई राजनीतिक पोस्टर्स में विंग कमांडर अभिनंदन की फोटो का इस्तेमाल हुआ था।

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6. किसी भी तरह की फर्जी खबरें, फर्जी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर नहीं होंगे। यदि कोई राजनीतिक पार्टी को इसका दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

7. फेसबुक, ट्विटर और गूगल पर दिखाए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापन खासतौर पर डिजाइन किया जाएगा। वहीं व्हाट्सऐप को लेकर कोई खास गाइडलाइन जारी नहीं हुई है।

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