रांची मामले में आया दिलचस्प मोड़ा, देखिए सजा पर क्या बोलीं ऋचा भारती

रांची। मुसलमानों के लिखाफ पोस्ट करने पर रांची की एक कोर्ट के एक लड़की को कुरान बांटने का आदेश देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी लड़की ने कुरान बांटने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने उस लड़की को मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में सशर्त जमानत दी थी।

जमानत की शर्त के तहत उसे कुरान की पांच प्रतियां बांटने का आदेश दिया गया था। पर रांची की ऋचा भारती ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया है। ऋचा ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

जमानत पर उनकी रिहाई का आदेश देते हुए रांची के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) मनीष कुमार सिंह ने उन्हें कुरान की एक प्रति अंजुमन इस्लामिया कमेटी में बांटने को कहा था जबकि शेष चार प्रति दूसरी लाइब्रेरियों में। उन्हें इसकी रसीद न्यायलय में जमा करानी थी। मगर ऋचा ने इस आदेश को मानने से इंकार करते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कह दी है।

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19 साल की ऋचा भारती ने कोर्ट के फैसले पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जानना चाहा है कि क्या अब तक ऐसा कोई मामला आया है जिसमें कोर्ट ने किसी को मंदिर जाने का आदेश दिया हो। या फिर उसे भगवदगीता या बाइबिल का दर्शन करने को कहा हो? इस बीच ऋचा के घर पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं का तांता लगा हुआ है। उन्होंने भी खुलकर ऋचा के समर्थन का ऐलान कर दिया है।

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