बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट आज एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनाएगा आदेश

शीर्ष अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाएगी। फैसले से तय होगा कि केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे या फिर वह तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे।

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (10 मई) को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाएगी या वह तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, “हम शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला लिया जाएगा।’

केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ की सलाखों के पीछे हैं। 7 मई को पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ केजरीवाल को मौजूदा आम चुनावों में प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना उठ गई थी।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया।

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