गाजियाबाद नगर निगम ने बढ़ाया पालतू कुत्ते का पंजीकरण शुल्क, नियमों की अवहेलना पर भरना होगा इतना जुर्माना

गाजियाबाद में 1 अप्रैल से पालतू कुत्तों के लिए पंजीकरण शुल्क बढ़ गया है। गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) में पालतू जानवर का पंजीकरण कराने की फीस कथित तौर पर आज से पांच गुना बढ़कर 200 रुपये से 1,000 रुपये हो गई है। साथ ही नए नियमों का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह कदम मालिकों को अपने पालतू जानवरों को जल्द से जल्द निगम के साथ पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, शहर में पालतू कुत्तों की संख्या 20,000 से अधिक होने का अनुमान है, हालांकि, निगम में अब तक केवल एक हजार कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है। अब, उचित पंजीकरण प्रक्रिया के बिना कुत्तों को रखने पर अधिकारी 10,000 रुपये का जुर्माना वसूलेंगे। गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) ने कथित तौर पर 23 नस्लों के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। निगम के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि नई नीति में कुत्तों के लिए पंजीकरण शुल्क 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध है, जिनमें पिट बुल, टेरियर्स, रॉटवीलर, टोसा इनस, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर्स, ब्राजीलियाई मास्टिफ़्स, अर्जेंटीना डोगोस, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल्स, कांगल्स, मध्य एशियाई शेफर्ड समेत कई नस्लों के कुत्ते शामिल हैं।

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