बड़ी खबर: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

मौजूदा लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल अब चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार (10 मई) को अपना फैसला सुनाया और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत के फैसले से केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे और मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और विपक्षी सहयोगियों के लिए प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राष्ट्रीय राजधानी में आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा जिसमें आप 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

केजरीवाल को मतदान की आखिरी तारीख 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा।केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ की सलाखों के पीछे हैं। 7 मई को पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ केजरीवाल को मौजूदा आम चुनावों में प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना उठ गई थी।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था ।

LIVE TV