योगी सरकार करेगी क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं…

योगी सरकार ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक कड़ा फैसला लिया है. अब उनको इसकी भरपाई करनी होगी. सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने नुकसान वसूलने के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया है.

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सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को अब क्षतिपूर्ति देनी होगी. इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन होगा. राज्य सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी. इसके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी. ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने के साथ आरोपी का नाम बताओ फोटोग्राफ प्रचारित करने का आदेश दे सकेगा. जिससे आम लोग उसकी संपत्ति खरीददारी ना करें. इसके अलावा ट्रिब्यूनल नुकसान के आकलन के लिए क्लेम कमिश्नर की तैनाती कर सकेगा.

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गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लखनऊ में 19 दिसंबर 2019 को हिंसा हुई थी. कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. इस हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. जिसके बाद योगी सरकार ने नुकसान की भरपाई विद्रोहियों से करने आदेश दिया था. इसके तहत बीते दिनों राजधानी में आरोपियों के पोस्टर लगाए गए थे. सरकार के इस फैसले पर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया था. लिहाजा अब योगी सरकार क्लेम ट्रिब्यूनल की तैयारी में है.

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