यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोबारा परीक्षा अगस्त में, सरकार ने कहा ये

कथित पेपर लीक और उसके बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के चार महीने बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को फिर से परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त, 2024 को 60,244 सिविल पुलिस पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा।

पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों की मांग के बाद परीक्षा को पहले ही रद्द कर दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को छह महीने के भीतर परीक्षा को फिर से आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि “निष्पक्षता और पारदर्शिता के मानकों” का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा 19 जून 2024 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में परीक्षा की तैयारी, केंद्रों का चयन, अभ्यर्थियों का सत्यापन और प्रतिरूपण को रोकने के उपायों सहित परीक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। बोर्ड को इन मानकों का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया है।

लिखित परीक्षा का उद्देश्य कांस्टेबल सिविल पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती करना है। यह प्रत्येक निर्धारित तिथि पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे।

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने केंद्रों तक जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

बस सेवा का उपयोग करने के लिए, उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की दो अतिरिक्त प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी। अधिकारियों ने कहा कि एक प्रति परीक्षा केंद्र तक यात्रा के लिए और दूसरी परीक्षा के बाद वापसी यात्रा के लिए आवश्यक होगी, जिसे बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।

पेपर लीक के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ जैसे अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश-2024 अधिसूचित किया।

इस अध्यादेश में कहा गया है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना, धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी में मदद करना, नकल करना या प्रश्नपत्र लीक करने की साजिश करना अपराध माना जाता है और इस अधिनियम के तहत दंडनीय है। ऐसे मामलों में जुर्माना 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसमें कहा गया है कि अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।

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