मुंबई ब्लास्ट : 24 साल बाद आई फैसले की घड़ी, अबू सलेम को होगी इतनी सजा!
मुंबई : 1993 में मुंबई में हुए एक के बाद एक दर्जन भर बम धमाके के मामले में अबू सलेम समेत पांच दोषियों को विशेष टाडा कोर्ट गुरुवार को 24 साल बाद सजा सुनाएगी। मुंबई ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी।
अदालत ने जून में छह आरोपियों अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान और रियाज सिद्दीकी को दोषी माना था। इस बीच एक की मौत हो गई, जबकि अब्दुल कयूम को अदालत ने बरी कर दिया था। इस कारण गुरुवार को पांच दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी।
अदालत ने सलेम को हथियार लाने और बांटने का दोषी माना था। वहीं दौसा को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ब्लास्ट और हत्या करने का दोषी माना था। दौसा ने ही अबू सलेम के घर पर हमलों की साजिश रची थी। उस पर विस्फोटक लाने के लिए अबू सलेम को कार देने का भी आरोप है।
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मुंबई बम धमाकों के पीडि़तों को इस बात का इंतजार है कि अबू सलेम को क्या सजा होगी। सलेम के भारत प्रत्यर्पण के लिए भारत की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी ने लिखित तौर पर पुर्तगाल सरकार और कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि वो सलेम को 25 साल से अधिक जेल में नहीं रखेंगे।
इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से पुर्तगाल को यह आश्वासन दिया गया था कि उसे मौत की सजा भी नहीं दी जाएगी। अबू सलेम के 2005 में हुए प्रत्यर्पण के बाद से 12 से 13 साल की सजा काट चुका है।
आरोपी मुस्तफा दौसा को 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था। साल 2005 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था। अदालत ने मुंबई धमाकों पर सबसे बड़ा फैसला साल 2006 में सुनाया था। उस समय टाडा कोर्ट ने 123 अभियुक्तों में 100 को सजा सुनाई थी, जबकि 23 लोगों को बरी कर दिया था।
साल 2007 में पूरे हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा दी जा चुकी है।
ये था मामला
12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, जबकि 712 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। मुंबई ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी की तरफ से 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।