महिला ने लगाया पड़ोसी पर मुर्गे और मुर्गियों की हत्या का आरोप, थाने ले पहुंची मरे मुर्गे !

मध्य प्रदेश में एक आजीबो गरीब मामला सामने आया है. जहां एक महिला का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले दो लोगों ने उसके मुर्गे और मुर्गियों की हत्या कर दी है. महिला ने थाने में जाकर इंसाफ की गुहार लगाई है.

मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र का है. झांसी रोड थाना क्षेत्र के वैष्णो धाम मंदिर के पास रहने वाली महिला गुड्डी बाई के मुताबिक वो मजदूरी करती है.

जिससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती. इसलिए उसने घर पर मुर्गियां पाल रखी थी, जिनके अंडे बेचकर थोड़ी-बहुत कमाई हो जाती थी.

गुड्डी बाई का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले दो लोग सुरेंद्र और सुमेर पिछले कुछ समय से उसका मुर्गा मांग रहे थे लेकिन वो उसे बेचना नहीं चाहती थी.

गुड्डी बाई के मुताबिक जब वो रविवार को काम पर गयी तो उसके पड़ोसी दोनों युवक उसके घर आये और उसकी बेटी से मुर्गा मांगने लगे.

गुड्डीबाई ने बताया की जब उसकी बेटी ने मुर्गा देने से मना किया तो आरोपियों ने मुर्गे की गर्दन तोड़ दी और चार मुर्गियों को जहरीला दाना दे दिया.

 

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जब शाम को वो अपने घर पहुंची तो उसने मुर्गे-मुर्गियों को मरा हुआ पाया. जिसके बाद गुड्डी बाई की बेटी ने उसे पूरी घटना के बारे में जानकारी दी.

घटना के बाद गुड्डी बाई सभी मुर्गे और मुर्गियों के शव लेकर झांसी रोड थाने पहुंच गई और घटना की शिकायत पुलिस से की.

 

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. झांसी रोड थाने के सब-इंस्पेक्टर के मुताबिक शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 के तहत केस दर्ज किया गया है.

जांच अधिकारी का मानना है कि पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी जीव-जन्तु का मारने, जहर देने, विकलांग करने पर अधिकतम पांच साल की सजा या जुर्माना लगाए जाने का प्रवधान है. हालांकि पशु मालिक समझौता भी कर सकता है.

 

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