बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा : अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले देना होगा नोटिस

बीते दिन 24 मार्च बुधवार को  बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को सूचना दिया कि अगर वह टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ संपादक अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करना चाहती है, तो उन्हें तीन दिन पहले नोटिस दे। न्यायमूर्ती एसएस शिंदे और मनीष पिटाले की पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी, एआरजी आउटलायर मीडिया और अन्य टीवी चैनल कर्मियों के खिलाफ 3 महीने में जांच को पूरा किया जाए।

पीठ ने अर्णब गोस्वामी और एआरजी मीडिया के खिलाफ सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास कोई सुबूत नहीं है, मगर चार्जशीट में संदिग्ध के तौर पर उनका नाम जोड़कर कई दिनों से जांच किया जा रहा है।बीते सोमवार को कोर्ट ने पुलिस पर फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर किसी मामले में आरोपी का नाम ना होने पर को लंबा खींचा जा सकता है। अगर अर्णब नाम लिया जा रहा है तो उनका नाम चार्जशीट में क्यों दर्ज नहीं है।

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