SC ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में CBI जांच पर लगायी रोक  

बुलंदशहर गैंगरेपनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सोमवार को सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। इस जांच को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थांतरित करने की मांग एक याचिकाकर्ता ने की थी।

जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जगह तय होने तक इस जांच पर रोक लगी रहेगी।

बुलंदशहर गैंगरेप केस में यूपी सरकार को नोटिस

वहीं इसी मामले को राजनीतिक साजिश बताने पर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। पीडि़ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है।

बता दें, कि गैंगरेप की शिकार नाबालिग ने अदालत से अपील की थी कि बुलंदशहर गैंगरेप केस की जांच और सुनवाई को दिल्ली स्थांतरित कर दिया जाए। पीड़िता ने यह भी मांग की थी कि जांच अदालत की निगरानी में हो।

पीड़िता ने अपना दाखिला दिल्ली के स्कूल में कराने और सुरक्षा दिए जाने की भी अपील की है। इसके अलावा उसने अपने परिवार का पुनर्वास कराए जाने की भी बात कोर्ट के सामने रखी है। पीड़िता ने अदालत से आजम खान और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी मांग रखी थी।

आजम खान के बयान के कारण अखिलेश सरकार की भी काफी किरकिरी हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी उनके इस बयान का समर्थन नहीं किया था।

30 जुलाई को हुई वारदात

बुलंदशहर में 30 जुलाई को नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार की कार को रुकवाया और पुरुष सदस्यों के सामने महिला और उनकी नाबालिग बेटी के साथ कोतवाली देहात क्षेत्र के पास हाइवे संख्या 91 पर दरिंदों ने गैंगरेप किया था। इस मामले में शामिल 7 आरोपियों में से 6 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

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