पत्नी की हत्या के आरोप सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने किया बर्खास्त

फर्रुखाबाद। यूपी के फर्रुखाबाद जनपद में पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार की रात बर्खास्त कर दिया है। 1 साल पहले सिपाही को एडीजे कोर्ट कानपुर से 20 साल की सजा सुनाई गई थी। सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच सीओ ने बयान न होने से बंद कर दी थी।

जानकारी के मुताबिक, कन्नौज जिले के थाना ठठिया के गांव पहाड़ीपुर और वर्तमान में कानपुर जनपद के थाना कल्याणपुर की गोवा गार्डन कॉलोनी निवासी सिपाही ऋषिपाल सिंह यादव सर्विलांस सेल में तैनात था। साल 2011 में कानपुर देहात की कोतवाली बिल्हौर के मोहल्ला ब्रह्मनगर निवासी विनीता से उसकी शादी हुई थी।

21 जून 2013 को विनीता की ससुराल में मौत हो गई थी। भाई दीपू यादव ने बहनोई ऋषिपाल सिंह यादव और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का मुकदमा कल्याणपुर थाने में दर्ज कराया था। इसकी जानकारी होने पर तत्कालीन एसपी ने ऋषिपाल को निलंबित कर दिया था।

पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने सिपाही ऋषिपाल सिंह यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई। लेकिन जेल में होने की वजह से उसका बयान नहीं हो सका। ऐसे में 5 जुलाई 2019 को कानपुर एडीजे कोर्ट से सिपाही को पत्नी विनीता की दहेज के लिए हत्या के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई।

इसके बाद तत्कालीन सीओ सुरेंद्र तिवारी ने ऋषिपाल सिंह के जेले में होने से विभागीय जांच को स्थगित कर दिया था। एसपी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी नियमावली के तहत सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है।

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