पति गलत काम करने का बनाता था दबाव , पत्नी ने की आत्महत्या, कोर्ट से याचिका खारिज

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक घरेलु उत्पीड़न मामले पर सुनवाई की है। जिसमें कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसी साल 16 जनवरी को एफआईआर दर्ज कर मृतक युवती के पिता ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया था।

आरोप कहा गया कि शराब के नशे में पति ने उनकी बेटी के साथ मारपीट और झगड़ा किया करता था। साथ ही उस पर गलत काम करने का दबाव भी डालता था। पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, उनकी बेटी की शादी 2012 में हुई थी, जिसके बाद उसका कोई बच्चा नहीं हो सका। बेटी को परेशान करते हुए दहेज मांगा गया और बुरी तरह से पीटा गया। बेटी के फोन रिकॉर्ड में ये साक्ष्य मिले हैं कि, उसे पीटा गया जिसके बाद वो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर हो गई।

वहीं मरने से पहले पीड़िता ने अपने फूफा को फोन कर बताया था कि, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसकी नजरों के सामने दूसरी महिला के साथ दुष्कर्म करता है, उसको बहुत दुखी किया जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि, आरोपी मृतक को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। उसे कई गलत कामों के लिए मजबूर किया करता था। जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने मृतक पत्नी और आरोपी पति के बीच वार्ता की रिकॉर्डिंग सुनी। उन्होंने इसे एक ”भयानक कहानी” का खुलासा कहा। एकल पीठ ने आरोपी जितेंद्र कुमार को जमानत देने से साफ इंकार कर दिया।

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