नैनीताल हाई कोर्ट ने नगर पालिका की भूमि पर अवैधरूप से बन रहे होटल निर्माण पर इस वजह से लगाया ताला…

रिपोर्ट – कान्ता पाल
नैनीताल। नैनीताल हाई कोर्ट ने रामनगर नैनीताल के नेशनल हाइवे के गुल्लरघट्टी में नगर पालिका की भूमि पर अवैधरूप से बन रहे होटल निर्माण पर रोक लगा दी है।

नैनीताल हाई कोर्ट

कोर्ट ने जिला अधिकारी व नगर पालिका को निर्देश दिए है कि अगर इसके बाद भी कोई निर्माण कार्य इसमें होता है उसकी जिमेदारी उनकी होगी साथ में एसएसपी को भी निर्देश दिए है कि अगर वहाँ पर पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है तो वह नगर पालिका को पुलिस फोर्स मुहैय्या कराएं और कोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण व अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

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आपको बता दें, रामनगर निवासी कुलदीप माहेश्वरी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के गुल्लरघट्टी नेशनल हाइवे के पास नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से होटल का निर्माण कार्य किया जा रहा है नगर पालिका ने होटल मालिक को मार्च में नोटिस जारी किया था ।

इसके बाद भी होटल की दूसरी मंजिल पर निर्माण किया गया।पूर्व में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा होटल के प्रथम तल को शील कर दिया था। इसके बाद नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नही की। याचिकर्ता ने कई बार इसकी शिकायत भी की परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही हुई।

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