निर्भया केसः दोषी पवन की दया याचिका भी हुई खारिज, मार्च में हो सकती है फांसी…

निर्भया मामले में अभी तक दोषियों को फांसी नहीं हुई है. वे सब अपना कानूनी विकल्प अपना चुके हैं. अब जब कोई रास्ता बचता नज़र नहीं ा रहा है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी राणा ने अभियोजन पक्ष की ओर से नए डेथ वारंट जारी करने की अर्जी पर अभियुक्तों (दोषियों) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दोषियों से अर्जी पर जवाब मांगा है, मामले में कल दोपहर दो बजे सुनवाई की जाएगी.

केस

निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं और उनका फांसी पर चढ़ना तय है।

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पवन की दया याचिका खारिज होने और दोषियों के पास कोई विकल्प न बचने के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट में नए डेथ वारंट की अपील की जिसके बाद अदालत ने दोषियों को नोटिस जारी कर दिया। सूत्र कह रहे हैं कि मार्च में ही दोषियों को फांसी हो जाएगी।

निर्भया के माता-पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि हम दिल्ली की अदालत में नई याचिका डाल रहे हैं ताकि दोषियों के फांसी की नई तारीख तय हो सके। सभी दोषी अपने सभी कानूनी अधिकार उपयोग कर चुके हैं। अब जिस तारीख का डेथ वारंट जारी किया जाएगा वह फांसी की अंतिम तारीख होगी।

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर जज नया डेथ वारंट जारी करते हैं तो वह 14 दिन बाद की तारीख देते हैं। अगर वह हाल की किसी तारीख में डेथ वारंट जारी करते हैं तो 14 दिन का समय मार्च में ही आएगा। ऐसे में दोषियों को फांसी मार्च में ही होना तय है।

बता दें कि बीते सोमवार(2 मार्च) को अदालत ने पवन गुप्ता की दया याचिका लंबित होने के चलते तीसरी बार निर्भया के गुनहगारों की फांसी टाल दी थी। उस वक्त फांसी उनके मौत के बीच करीब 12 घंटे बचे थे। दोषियों को 3 मार्च सुबह छह बजे फांसी होनी थी लेकिन पवन की दया याचिका लंबित होने के चलते अदालत ने फांसी टाल दी।

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