
दुमका कोषागार मामले में आरोपी करार राजद सुप्रीमो लालू यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। बता दें कि लालू की जमानत के लिए अदालत में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू को सात साल की सजा सुनाई थी। वहीं सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने और बिगड़े स्वास्थ का दावा करते हुए उन्होंने न्यायलय में अर्जी जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जिस पर तर्क देते हुए अदालत ने कहा कि अभी सजा की आधी अवधि में 50 दिन शेष हैं जिसके चलते उसने दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया था।

इसी के साथ लालू के दावे को सीबीआई की तरफ से भी फर्जी बताया गया। आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं सिर्फ दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को सजा मिली है जिसके कारण उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वहीं बिगड़ी तबियत को ध्यान में रखते हुए उनका इलाज न्यायिक हिरासत के दौरान दिल्ली के एम्स में किया जा रहा है।