
देशभर में कोरोना महामारी का कहर जारी है। वहीं बढ़ते कोरोना संकमण से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कोरोना मरीजों को इलाज में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से पटे हुए हैं। जिसके कारण मरीजों को अस्पतालों में इलाज के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों के बिल 30 से 60 मिनट में पास करें। न्यायलय के अनुसार अब बिमा कंपनियां मरीजों के बिल को पास करने के लिए 6-7 घंटे नहीं ले सकतीं।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिमा कंपनियों द्वारा बिल में समय लगाने के कारण मरीजों को अस्पताल में देर से डिस्चार्ज किया जाता है। जिससे अन्य मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता है और उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा लिए गए इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। यदि बात करें न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालत को किसी बीमा कंपनी या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) प्रोसेसिंग इंश्योरेंस क्लेम के बिल क्लियर करने के लिए 6-7 घंटे का समय लेने की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
