टूलकिट मामला: दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

टूलकिट केस में गिरफ्तार की गयीं दिशा रवि की जमानत याचिका पर शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा की बेंच ने मामले में सुनवाई की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि, बीते 11 जनवरी को प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने इंडिया गेट और लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी।

पुलिस का कहना है कि, यह टूलकिट सोशल मीडिया पर लीक हो गई और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध थी। बाद में इसे डिलीट कर दिया गया, जो की पूरी तरह सुनियोजित था.

इससे पहले आरोपी दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली पुलिस को यह निर्देश देने की अपील की थी कि वह जांच सामग्री मीडिया में लीक न करें।

दिशा के वकील अभिनव सेखरी ने कहा था कि, वह याचिका को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। 

याचिका में मीडिया को उनके और तीसरे पक्ष के बीच व्हॉट्सएप पर मौजूद किसी भी कथित निजी वार्तालाप की सामग्री या अन्य चीजें प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है।


टूलकिट मामले में गिरफ्तार 22 वर्षीय पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की याचिका पर जवाब देते हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि, दिल्ली पुलिस ने उनकी एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है।

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