जिंदा हूं मैं यह साबित करने के लिए अब पेंशनधारकों के लिए आधार जरूरी नहीं

पेंशनधारकों को अब अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र देने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार ने नए नियमों में इसमें बाध्यता से छूट दे दी है। जिसके बाद मैसेजिंग सॉल्यूशन संदेश और सरकारी दफ्तरों के बॉयोमीट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम में भी आधार नंबर की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।

आपको बता दें कि सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम-2020 के तहत इन सेवाओं के लिए सत्यापन अनिवार्य था। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जीवन प्रमाण में आधार सत्यापन अनिवार्य नहीं होगा। यह स्वैच्छिक होगा। कंपनियों ने जीवन प्रमाणपत्र के लिए विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। फिलहाल मंत्रालय ने संदेश ऐप के लिए भी आधार सत्यापन खत्म कर दिया है। एनआईसी ने गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत यह ऐप तैयार किया था। जिसका उपयोग सरकारी विभागों में किया जा रहा है।

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