जानिए चंडीगढ़ के होटल ने केले पर लगाया था GST, लगा 400 गुना जुर्माना…

राहुल बोस चंडीगढ़ का जे. डबल्यू मैरियट होटल और 442.50 रुपये के दो केले जहां इस मामले में होटल पर जुर्माना लगा है. वहीं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने CGST के सेक्शन 11 के उल्लंघन के मामले में होटल पर ये जुर्माना लगाया है. और इस जुर्माने की राशि है 25000 रुपये है.

 

बतादें की जांच का मसला ये नहीं था कि होटल ने दो केले 442.50 रुपये में क्यों बेचे. केस ये था कि होटल ने केलों पर GST कैसे लगाया? केला ताज़े फल की श्रेणी में आता है.

लेकिन फ्रेश फ्रूट पर GST नहीं लगता. फिर होटल ने केले के बिल में GST चार्ज कैसे जोड़ा? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए चंडीगढ़ के डेप्युटी कमिश्नर और एक्साइज़-टैक्सेशन कमिश्नर मनदीप सिंह बरार ने J W Marriott होटेल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था.वहीं इंडियन एक्सप्रेस में हिना रोहतकी की बायलाइन छपी थी. इसमें चंडीगढ़ के डेप्युटी कमिश्नर और एक्साइज़-टैक्सेशन कमिश्नर मनदीप सिंह बरार ने कहा था-

दरअसल राहुल बोस ने जो बिल ट्विटर पर पोस्ट किया, उसके आधार पर मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं. मैंने असिस्टेंट एक्साइज़ और टैक्सेसन कमिश्नर राजीव चौधरी को इस मामले की पूरी जांच करने का निर्देश दिया है.

देखा जाये तो होटल ने ताज़े फल पर GST कैसे लगाया? अगर होटल दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई होगी.राहुल बोस के एक ट्वीट से मामला शुरू हुआ था. 21 जुलाई को उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर डाला था. राहुल ने बताया था कि वो चंडीगढ़ के J W Marriott होटल में रुके हुए हैं. यहां उन्होंने अपने लिए दो केले मंगवाए. होटल ने 442.50 रुपये का बिल लगाकर राहुल को दो केले भेज दिए.

वहीं राहुल ताज्जुब में थे कि केले इतने महंगे? उन्होंने वीडियो डाला, तो ट्विटर पर भी खूब लिखा लोगों ने. इसी वीडियो में एक जगह राहुल होटल का दिया गया बिल दिखाते हैं. इस बिल में फूड के आगे 375 रुपये लिखे हैं. फिर सेंटर जीएसटी (CGST)के आगे 33.75 रुपये. और, यूनियन टेरेटरी जीएसटी (UTGST) के आगे 33.75 रुपया लिखा था. जहां दोनों मिलाकर हो रहे थे 67.50 रुपये. अब जांच कमेटी ने होटल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है जो वसूले गए जीएसटी का करीब 400 गुना है.

 

 

 

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