गोरखपुर कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर, सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्टगोरखपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बच्चों की मौत का मामला सीधे स्वीकार न करने बाद आखिरकार हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई है। इस मामले में दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से इन मौतों का कारण पूछा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों का कारण बताये। इस मामले की सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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यह याचिका सोशल वर्कर नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। जिसमें हादसे की न्यायिक जांच की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार व प्रशासन द्वारा सही तथ्य छिपा कर दोषियों को बचा रही है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं इसकी जांच हो। ताकि सच सामने आये।

सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत को बताया बेबुनियाद

शिक्षा चिकित्सा मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि लापरवाही बरतने के चलते बीआरडी  कॉलेज के प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीँ सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई लेकिन उसे पूरा का दिया गया था।

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अस्पताल में लोग बीमारी के अंतिम चरण में आते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की इंसेफेलाइटिस और इंफेक्शन से और लिवर खराब होने से मृत्यु हुई।

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बता दें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल एवं जिला प्रशासन की लापरवाही से 34 बच्चों सहित करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी। पुराने बिल का भुगतान न करने पर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की बात आ रही थी जबकि सरकार ने इसे सिरे से ख़ारिज कर दिया था।

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