खुशखबरी ! अब बिना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालो को आधार नंबर से मिलेगा PAN कार्ड… 

सरकार ने व्यक्ति की पहचान के लिए PAN कार्ड के साथ आधार कार्ड का होना बेहद जरुरी हैं . वहीं देखा जाये तो बैंक से अगर आप RTR फाइल चार्ज किया हैं साथ ही अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न का दाखला  करने वाले हैं तो बिना आपके आवेदन किये  आधार कार्ड  नंबर से अब PAN कार्ड बड़ी ही आसानी से मिल सकता हैं.

वहीं देखा जाये तो इनकम टैक्स नियमों में हुए बदलाव के मुताबिक जो लोग कुछ खास ट्रांजेक्शन में आधार नंबर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) हासिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी. नए नियम 1 सितंबर से ही लागू हो गए हैं.

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जहां 30 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है, ‘किसी व्यक्ति ने यदि धारा 139A की उपधारा (5E) के अनुरूप परमानेंट एकाउंट नंबर की जगह अपना आधार नंबर दिया या बताया है तो यह माना जाएगा कि उसने परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन किया है और इस नियम के तहत उसे अब किसी आवेदन या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी.’

CBDT ने यह भी कहा है कि अब कोई भी आधार कार्ड धारक अपने 12 अंकों वाले बायोमीट्रिक पहचान संख्या यानी आधार नंबर के आधार पर PAN हासिल करने का आवेदन कर सकता है. उन्हें अब किसी भी तरह के अन्य आवेदन या दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘सीबीडीटी पैन के आवंटन के लिए किसी भी व्यक्ति के बारे में डेमोग्रैफिक जानकारी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से हासिल करेगा.

दरअसल जुलाई में इस वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार और पैन के अदला-बदली यानी दोनों का एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल की योजना की जानकारी दी थी. वित्त मंत्री ने कहा था, ‘ जिन लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए PAN नहीं है, वे सिर्फ आधार संख्या बताकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और जहां-जहां पैन की जरूरत है, वहां भी आधार नंबर बताकर काम चलाया जा सकता है.

लेकिन आधार 12 अंकों की एक पहचान संख्या होती है जिसमें किसी भारतीय निवासी का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, फोटो और बायोमीट्रिक आंकड़ा होता है. दूसरी तरफ, पैन किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था की आयकर विभाग द्वारा आवंटित 10 अंकों की अल्फान्यूमरिक नंबर होता है.

जहां देश में करीब 120 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं, जबकि 41 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं. इनमें से 22 करोड़ पैन अब तक आधार संख्या से लिंक्ड हो चुके हैं.

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