कोर्ट से मिली चिदंबरम को बड़ी राहत, इस आरोप में जा सकते हैं जेल

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक 11 जनवरी 2019 तक के लिए बढ़ा दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी से कहा कि इस मामले में पांच अन्य आरोपी के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष को सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी का अभी भी इंतजार है। एजेंसी ने इसके लिए और समय की मांग की।

सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत को बताया था कि उसे पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला चलाने के लिए सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी मिल गई है।

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सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) यह जांच कर रहे हैं कि 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से कार्ति चिदंबरम ने किस प्रकार मंजूरी प्राप्त की थी, जब उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

ईडी ने 25 अक्टूबर को चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

सीबीआई ने इस मामले में 19 जुलाई को 18 लोगों के खिलाफ एक अन्य आरोप पत्र दाखिल किया था।

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