कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना इस राज्य में नहीं मिलेगी एंट्री, सरकार ने जारी किया निर्देश

देशभर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना की तेजी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक अन्तरराज्यीय और अंतर जिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में एंट्री से पहले 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है। राजस्थान सरकार ने कड़ी सख्ती कर दी है। सख्ती के दौरान सरकार ने कई बंद करने का भी निर्देश दिया है।

राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल और जिम को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान सरकार ने स्पेशल टीम बनाई है।प्रिंसिपल सेक्रेटरी (गृह) अभय कुमार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण मामलों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की टीम बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान में काफी सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। जो मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और एसओपी आदि की सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक किसी क्षेत्र के अपार्टमेंट जहां पांच से अधिक व्यक्ति संक्रमित हुए हों तो उसे जिलाधिकारी द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। साथ ही टीकाकरण की संख्या को प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार घर से काम को बढ़ावा दिया जाएगा। रेस्टोरेंट में नाइट कर्फ्यू के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा और शादी से संबंधित कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। आपको बात दें कि रास्थान में संक्रमितों के संख्या 12878 हो गई है। संक्रमितों की संख्या को देख कर राजस्थान सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है।

LIVE TV