अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में एक निचली अदालत में उपस्थिति से मंगलवार को स्थायी छूट प्रदान कर दी। मानहानि का यह मुकदमा पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने दायर किया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने हालांकि निचली अदालत को आदेश में संशोधन की स्वतंत्रता प्रदान की और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को निर्देश दिया कि अगर मामले में उनकी अनुपस्थिति से सुनवाई में विलंब होता है, तो वह अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

अमित सिब्बल द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में निचली अदालत में उपस्थिति से स्थायी छूट पाने के लिए केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने तर्क दिया था कि वह हर सुनवाई में खुद उपस्थित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास कई काम हैं।

न्यायालय केजरीवाल के खिलाफ अमित सिब्बल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। साल 2013 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने यहां अदालत के मामलों में एक दूरसंचार कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने पिता के पद प्रभाव का लाभ उठाया। उस वक्त कपिल सिब्बल केंद्रीय संचार मंत्री थे।

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