केंद्र सरकार ने किया SC के सामने अपना बचाव, कहा- टीकाकरण नीति को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं!

टीकाकरण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई की गई। जहां केन्द्र सरकार अपना बचाव करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने वैक्सिनेशन की ताजा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की हैं। रविवार सायं केन्द्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिए। जिसके बाद इस मामले को लेकर अदालत ने अपनी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हल्फनामें में केंद्र ने अपील करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है।

इसी के साथ अपने हल्फनामें में केंद्र सरकार ने आगे कहा कि देशभर में कोई भी कोविड मरीज कहीं भी हस्पताल में दाखिल हो सकता है। मतलब आरटीपीसीआर रिपोर्ट या आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अपना बचाव करते हुए उच्चतम न्यायलय के समक्ष यह भी कहा कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि कई राज्य इसकी मांग कर रहे थे और केन्द्र सरकार ने वैक्सीन उत्पादकों से राज्यों को एक कमीत पर वैक्सीन सप्लाई करने का कहा गया है।

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