केंद्र का बड़ा फैसला, आज से कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें…

नई दिल्ली।   कोरोना नामक महामारी के बीच देश में लॉकडाउन – 2 लागू है। देश में कई हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं। बस उन्हीं इलाकों को छोड़कर हर जगह दुकानें खुलेंगी।

केंद्र का बड़ा फैसला, आज से कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें...
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत, आवासीय कॉलोनियों के समीप या बाजार में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी।

मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। शुक्रवार देर रात गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दुकानों पर केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हमेशा मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

आज का राशिफल, 25 अप्रैल 2020, दिन- शनिवार

गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के भीतर के शहरी क्षेत्र में मौजूद दुकानें पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगी।

सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर होंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का भी पालन करना होगा।
दुकान में काम करने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा।

 

LIVE TV