कूड़ा निस्तारण पर रोक लगाने के लिए नगरपालिका से मांगा गया जवाब…

रिपोर्ट – कान्ता पाल

लोकेशन – नैनीताल

नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिला ऊधमसिंह नगर खटीमा ग्रामसभा भक्चुरी तालाब के समीप कूड़ा डंपिंग जोन मामले में सुनवाई करते हुए कूड़ा डंपिंग जोन में कूड़ा निस्तारण पर रोक लगाने के साथ ही जिला प्रशासन सहित नगरपालिका से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 नवम्बर की तिथि नियत की है।

 

 

बतादे की खटीमा निवासी समीम अख्तर ने जनहित याचिका दायर कर ग्रामसभा भक्चुरी जिला ऊधमसिंह नगर में तालाब किनारे सरकारी भूमि को जिला प्रसाशन ने नगर के कूड़ा निस्तारण के लिए नगरपालिका को दे दिया है। यहां पर 500 मीटर के दायरे में मंदिर मस्जिद सहित 3 इंटर कालेज है और इस क्षेत्र के चारो तरफ गांव है।

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जहां तालाब के निकट कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने से जलीय जीव जन्तुओं के साथ आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने माग की है इस क्षेत्र को कूड़ा निस्तारण के लिए नगरपालिका को नही दिया जाना चाहिए।

 

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