किरण बेदी ने किया खुलासा , पुडुचेरी सरकार के कामकाज में नहीं देगी दखल…

नई दिल्ली : संघशासित प्रदेश पुडुचेरी में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे अधिकारों के टकराव पर मुख्यमंत्री नारायणसामी को बड़ी राहत मिली हैं। वहीं मद्रास होई कोर्ट ने उपराज्यपाल किरण बेदी के अधिकारों पर रोक लगा दी है और कहा है कि वो सरकार की रुटीन गतिविधियों में दखल नहीं दे सकती हैं।

 

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बता दें की उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर काफी वक्त से घमासान चल रहा था, सार्वजनिक मंचों पर भी दोनों के बीच गहमागहमी देखने को मिली थी। लेकिन यहां तक कि नारायणसामी धरने पर भी बैठ गए थे।

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जहां इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के प्रतिदिन के कामकाज में उपराज्यपाल का दखल संघशासित प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिकार के खिलाफ है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

 

दरअसल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि उपराज्यपाल किरण बेदी के पास पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल के पास पुडुचेरी सरकार से कोई दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं है।

 

 

देखा जाये तो मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच का यह फैसला मुख्यमंत्री नारायणसामी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ नारायणसामी अपनी कैबिनेट के साथ उनके आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे, जो कई दिनों तक चला था।

 

 

जहां नारायणसामी किरण बेदी पर बिना किसी सलाह के फैसले लेने व उनकी सरकार के फैसलों को मंजूरी न देने के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट ने किरण बेदी के अधिकारों पर रोक लगाते हुए यह कह दिया है कि उपराज्यपाल किरण बेदी सरकार के रुटीन कामकाज में दखल नहीं दे सकती हैं।

 

 

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