माल्या को 29 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश

कारोबारी विजय माल्यामुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे कारोबारी विजय माल्या को धन की हेराफेरी से संबंधित एक मामले में 29 जुलाई को पेश होने का आदेश बुधवार को जारी किया। विशेष न्यायाधीश पी.आर. भावके ने माल्या को 29 जुलाई को दिन में 11 बजे न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। वह फिलहाल ब्रिटेन में हैं।

कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ीं

मुंबई के समाचार-पत्रों में पेशगी के लिए प्रकाशित विज्ञापन में न्यायाधीश भावके ने कहा है कि माल्या ने धन की हेराफेरी रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह विफल रहा, क्योंकि वह दक्षिण मुंबई में दिए गए किंगफिशर एयरलाइंस (माल्या की बंद हो चुकी कंपनी) के पते पर नहीं मिले।

विशेष अदालत ने इस पर सहमति जताई कि माल्या फरार हो गए हैं और गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए वह खुद को छिपा रहे हैं। अदालत ने इस माह की शुरुआत में उन्हें भगोड़ा घोषित किया था।

माल्या (60) ने विभिन्न बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये ऋण लिए हैं। वह राजनयिक पासपोर्ट पर दो मार्च को एक व्यावसायिक दौरे पर भारत से रवाना हुए थे और फिलहाल वह ब्रिटेन में रह रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय भारत-ब्रिटेन पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) के जरिए माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटा है।

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