कतर में विदेशियों के लिए संपत्ति अधिग्रहण कानून पारित

दोहा। कतर ने अपने देश में विदेशियों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण और उसका उपयोग करने के नियम बनाने के लिए एक मसौदा कानून पारित किया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार, कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नसेर अल थानी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस कानून पर निर्णय लिया गया।

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संपत्ति का अधिग्रहण

खबर के अनुसार, मसौदा कानून के तहत कतर से बाहर के लोग कतर में संपत्ति का अधिग्रहण और उपयोग विशेष परिस्थितियों में कर सकेंगे।

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यह कानून आवासीय परिसरों में प्रथक इकाइयों के अलावा जमीन, इमारतों और आवासीय इकाइयों पर लागू होता है।

पिछले साल अगस्त में खाड़ी देशों में सबसे उन्मुक्त देश का उदाहरण पेश करते हुए कतर ने 80 देशों के नागरिकों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी थी।

कतर ने पड़ोसी खाड़ी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आय के अन्य स्रोत स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र ने कतर पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ राजनायिक संबंध खत्म कर लिए थे और कतर से जोड़ने वाले हवाई, समुद्री व स्थलीय मार्ग बंद कर दिए थे।

कतर हालांकि इन आरोपों का लगातार खंडन करता रहा है।

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