
REPORT:-AKHIL SRIVASTAV/RAIBARIELLY
156/3 पर 21 दिसंबर 2018 को दाखिल हुए प्रार्थना पत्र पर जनवरी में लालगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुआ था आदेश पर पुलिस ने मुकदमा नही दर्ज किया था । 26 फरवरी को अधिवक्ता ने कंटेंट दाखिल करने के बाद 5 मार्च को आरोपियो पर गैंगरेप का मुकदमा रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। शिवम त्रिवेदी व शुभम त्रिवेदी पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
लगातार आरोपियो द्वारा धमकी दिए जाने के बाद पीड़िता ने जहा पुलिस उपनिरीक्षक को 12-7-2019 को लिखित पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी. वही रायबरेली पुलिस अधीक्षक को 1-8-2019 को भी पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई. साथ ही सुरक्षा न मिलने व आरोपियो पर कार्यवाही न होने से आत्महत्या तक करने की बात प्रार्थनापत्र में कही थी.
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लगातर मार्च 2019 से रायबरेली पुलिस को मृतका द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जा रहा था। आरोपी शिवम त्रिवेदी व मृतका का मैरिज सार्टिफिकेट भी है फर्जी। 19 नवंबर 2018 की डेट का बना हुआ है फर्जी मैरिज सार्टिफिकेट।
पीड़िता के अधिवक्ता ने इस सार्टिफिकेट को भी बताया फर्जी। लाइव टुडे की रायबरेली टीम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए पीड़िता के अधिवक्ता महेश सिंह राठौर ने खोले कई राज कहा रायबरेली पुलिस की अनदेखी व लचर कार्यवाही के चलते गई पीडिता की जान।