इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए कानून मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार

नई दिल्ली| संचार मंत्रालय इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी नियमों के लिए कानून मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रहा है और इसके मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि कानून मंत्रालय करीब एक हफ्ते में मंजूरी दे सकता है।
इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी
उन्होंने कहा, “हमने कानून मंत्रालय को इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी नियमों को मंजूरी देने को कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि 7-10 दिनों में हमें मंजूरी मिल जाएगी और इसके बाद हम नियमों को अधिसूचित कर देंगे।”

दूरसंचार आयोग ने 1 मई को इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी को मंजूरी दी थी। इसके तहत भारतीय उड़ान क्षेत्र में वॉयस और डेटा कॉल और डेटा सर्फि ग की सुविधा दी जाएगी।
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डीओटी (दूरसंचार विभाग) के एक अधिकारी ने कहा कि संचार मंत्रालय चाहता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सबसे बेहतर प्रचलन को अपनाया जाए तथा इस पर विचार चल रहा है कि इसे टेरिटोरियल वाटर्स तक ही सीमित रखा जाए या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) तक बढ़ाया जाए।

टेरिटोरियल वॉटर देश की तटरेखा से 12 नॉटिकल मील (करीब 22 किलोमीटर) तक के क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि ईईजेड के अंतर्गत 200 नॉटिकल मील (370.4 किलोमीटर) का क्षेत्र आता है।

अधिकारी ने कहा, “एक बार जब डीओटी अधिसूचना जारी कर देगा, जिसके जल्द जारी होने की उम्मीद है। उसके बाद हम नागरिक विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि आगे बढ़ने की समय-सीमा क्या होनी चाहिए।”

 

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