सीबीआई करेगी बिहार के सभी आश्रय गृह मामलों की जांच

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार के आश्रय गृहों में बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के सभी 17 मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। जांच सीबीआई को सौंपते हुए अदालत ने कहा, “अगर राज्य सरकार ने अपना कार्य सही से किया होता तो मामलों को सीबीआई को नहीं सौंपना पड़ता।”

आश्रय गृह

न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने बिहार सरकार को सीबीआई को मामले की जांच के लिए हर तरह की सहायता मुहैया कराने के आदेश दिए।

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राज्य सरकार के वकील ने मामलों की जांच बिहार पुलिस से ही कराने पर जोर दिया था।

अदालत ने पहले से ही मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुष्कर्म मामले की जांच कर रही सीबीआई को अपनी मौजूदा जांच टीम को बढ़ाने का स्वीकृति दी और कहा कि टीम का कोई भी सदस्य बिना अदालत के आदेश के जांच नहीं छोड़ सकता।

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