
नई दिल्ली। अरनब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अरनब गोस्वामी से कहा है कि वो कांग्रेस सांसद शशि थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करें।
अंग्रेजी न्यूज पोर्टल जनता का रिपोर्टर की खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 4 जुलाई को अरनब गोस्वामी को निर्देश देते हुए कहा है कि सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में शशि थरूर को जबरन परेशान ना करें। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ रिपब्लिक को ‘मिसरिपोर्टिंग’ करने से बचना चाहिए ।
आपको बता दें कि इससे पहले भी 29 मई 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरनब को निर्देश देते हुए कहा था कि आप अपने चैनल पर इस तरह से किसी का नाम(थरूर) नहीं ले सकते।
आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर एक मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अरनब गोस्वामी और हाल ही में शुरू हुए न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी को दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया था।