अमेरिकी वीजा चाहने वाले भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें, अब देना होगा सोशल मीडिया अकाउंट का ब्यौरा

अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में बदलाव करते हुए एक सूची जारी की है। अमेरिकी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब आवेदकों को सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और उसके पांच सालों के रिकॉर्ड की जानकारी जमा करवानी होगी। इसके अलावा उसे अपना ईमेल अड्रेस और फोन नंबर भी देना होगा। ट्रंप प्रशासन जब चाहे आपके अकाउंट की जांच कर सकता है।
अमेरिकी वीजा
वीजा आवेदनकर्ता से पिछले 15 सालों में उसके जीवन और शरीर में आए बदलावों के बारे में पूछा जा सकता है। इन नियमों का प्रस्ताव पिछले साल दिया गया था। तब अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि इस प्रस्ताव से प्रति वर्ष 14.7 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। कुछ कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा आवेदकों को नए नियमों से छूट दी जाएगी।

नियमों को लेकर अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। कड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि देश के अंदर आने वाले हर नागरिक के बारे में पक्की पहचान और उनके बारे में ठोस जानकारी हासिल कर ली जाए। शिक्षा से जुड़े अधिकारियों और शैक्षणिक समूह ने नए नियमों का विरोध किया है।

इससे पहले केवल उन आवेदकों को इस तरह की जानकारी देनी होती थी जो आतंकी संगठन द्वारा संचालित किसी समूह का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब आवेदकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद अपने सभी अकाउंट का विवरण देना होगा। साथ ही उन साइट की भी जानकारी देनी होगी जो अमेरिकी विभाग की सूची में शामिल नहीं हैं।

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एक अधिकारी के अनुसार जो कोई अपने सोशल मीडिया को लेकर गलत जानकारी देगा उसे गंभीर आव्रजन परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप प्रशासन ने सबसे पहले मार्च 2018 में यह प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि अमेरिका के एक नागरिक अधिकार समूह अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस तरह की सोशल मीडिया निगरानी प्रभावी या निष्पक्ष है।

नए नियमों के अनुसार वीजा के लिए अब यह चीजें होंगी जरूरी

  • पांच साल के सोशल मीडिया का रिकॉर्ड
  • अपने पुराने पासपोर्ट का ब्योरा और नंबर
  • पांच साल के दौरान इस्तेमाल किए गए ईमेल अड्रेस और फोन नंबर
  • 15 साल की बायोलॉजिकल जानकारी जैसे कि कहां-कहां रहे, कहां पढ़ाई या नौकरी की और किन जगहों की यात्रा की
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