अमेठी पुलिस को मिली सफलता, हत्या के मामले में फरार दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

रिपोर्ट – लोकेश त्रिपाठी

अमेठी – अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो । लेकिन कहीं ना कहीं वह गलती कर बैठते हैं और इसी का लाभ पुलिस को मिल जाता है। जिससे अपराधी पुलिस के चंगुल से अधिक समय तक दूर नहीं रह पाते। इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं ।

इसी तरह की आज एक बड़ी सफलता अमेठी पुलिस के हाथों में लगी है। जिसमें पिछले डेढ़ माह पूर्व हुई हत्या के मामले में दो हत्यारों को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है।

बता दें की 31अक्टूबर 2019 को अमेठी जनपद के कमरौली थाने में उदयराज के द्वारा लिखित सूचना दी गई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरा भाई शोभनाथ आज शाम 4:00 बजे बाजार के लिए निकला और रात्रि 8:00 बजे तक वापस नहीं आया ।

जिसके क्रम में कमरौली थाने के द्वारा पता करने की कोशिश की जा रही थी कि तभी 1 नवंबर को शोभनाथ की मोटरसाइकिल पूरे हैदर अली गांव के पास पड़ी हुई दिखाई दी तथा पानी की टंकी से 100 मीटर दूर नाले में पड़ा हुआ शव दिखाई पड़ा । सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को बाहर निकालते हुए पंचायत नामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मृतक के भाई की तहरीर पर सतीश यादव राकेश यादव और राहुल यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और छानबीन शुरू कर दी गई ।

जिसमें बाद में पता चला कि उसकी हत्या में उसके चचेरे भाई परमानंद यादव का ही हाथ है और उसके हत्या की भूमिका तीन-चार महीने पहले ही बनाई जा चुकी थी। छानबीन में ही दो अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। जिसमें से मयंक मोहन पांडे उर्फ मुन्ना पुत्र स्वर्गीय कृष्ण दत्त पांडे निवासी ग्राम अगौना थाना मोहनगंज जनपद अमेठी तथा परमानंद यादव पुत्र राम सुघड़ यादव निवासी पुरे जुड़ई मजरे अहमदाबाद पिपरी थाना शिवरतनगंज, जनपद-अमेठी के नाम प्रकाश में आए। जिस पर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही थी।

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इसी क्रम में आज 18 दिसंबर को थानाध्यक्ष कमरौली संदीप कुमार राय ने मुखबिर की सूचना पर उपर्युक्त दोनों अभियुक्तों को सुबह 7:40 पर अभियुक्त के घर से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ के उपरांत हत्या में प्रयोग की गई टीवीएस मोटरसाइकिल यूपी 33, 3306 तथा 2 सिम कार्ड और मृतक का अंगोछा बरामद कर लिया । इसके उपरांत गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 144/79 धारा 302, 201 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है।

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