अभय चौटाला की किस्मत पर फैसला 22 अगस्त को

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने बुधवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पी. चौटाला के पुत्र अभय चौटाला को दी गई जमानत को रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर फैसला 22 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अभय आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियुक्त हैं। सीबीआई ने बुधवार को कहा कि अदालत से अनुमति लिए बगैर अभय ओलंपिक देखने ब्राजील के रियो डी जनेरियो चले गए हैं।

चौटाला

पिछले हफ्ते अभय ने अपने वकील के जरिये व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। उसका आधार यह दिया था कि वह ओलंपिक खेल के लिए रियो डी जनेरियो में हैं।

अदालत ने तब पूछा था कि वह बगैर इजाजत के देश कैसे छोड़ सकते हैं? इसके साथ ही अदालत ने बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के वकीलों से जवाब मांगा था।

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अभय के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि खेलों के प्रशासक होने और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते वह ओलंपिक में गए हैं।

अभय के वकील ने कहा कि अदालत ने जमानत देते समय विदेश जाने से पहले इजाजत लेने की कोई शर्त नहीं लगाई थी।

सीबीआई ने अभय की दलील का विरोध किया और कहा कि वह अब आईओए के अध्यक्ष नहीं हैं और उनके ब्राजील दौरे में जनहित का कोई मामला शामिल नहीं है।

सीबीआई ने यह भी कहा कि कोई शर्त लगाई गई हो या नहीं, अभय को देश छोड़ने से पहले अदालत से इजाजत लेनी चाहिए थी।

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